मुजफ्फरपुर | सकराथाना क्षेत्र के एक गांव से वर्ष 2014 में नाबालिग छात्रा को अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे-1 पास्को कोर्ट ने आरोपी इलताफ हुसैन उर्फ बेचन को सात साल छह हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना 2014 के 16 अक्टूबर की है। छात्रा के पिता ने सकरा थाने में इलताफ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि इलताफ बेटी के साथ गंदा मजाक करता था। इस संबंध में वह पूछताछ के लए इलताफ के घर गए तो उसने गाली गलौज कर भगा दिया। 16 अक्टूबर को छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। इसी बीच आरोपी ने अपहरण कर लिया। इसके बाद बेहोश कर उसे यूपी के मुरादाबाद ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।