भागलपुर मिथिलांचल न्यूज़ :-हिंदी नव वर्ष के दिन हुए भागलपुर के सांप्रदायिक हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत शास्वत की नियमित जमानत याचिका भागलपुर कोर्ट में आज खारिज कर दी है.
भागलपुर हिंसा मामले में मंगलवार को भागलपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव की अदालत में इसपर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अर्जित को जमानत देने से मना करते हुए याचिका खारिज कर दिया.
आपको बताते चलें कि भागलपुर पुलिस ने इस मामले में पांच अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है .जबकि तीन आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है.
डॉक्टरों की निगरानी में है अर्जित
अर्जित के किडनी में स्टोन होने की खबर मिलते ही जेल प्रशासन ने अर्जित को डॉक्टरों की निगरानी में निगरानी कक्ष में शिफ्ट कर दिया है. फिलहाल अर्जित की तबीयत ठीक है और वह डॉक्टर के निगरानी में हैं.
आपको बता दें कि सोमवार को अर्जित के पिता केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और अर्जित की मां और उनकी पत्नी उनसे मिलने जेल पहुंची थी .सभी को अर्जित से सामान्य कैदी की तरह मुलाकात कराया गया था.