मुजफ्फरपुर :कलेक्ट्रेटगैंगरेप कांड में तत्कालीन एडीएम (आपदा) के चालक जीतेंद्र पासवान और उसके साथी मोतिहारी के फेनहरा निवासी निक्कू कुमार को पॉक्सो कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल पीपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि किशोरी ने दोनों दोषियों की कोर्ट में पहचान की थी।
यह पहचान परेड दोनों के कांड में दोषी पाए जाने का अहम साक्ष्य बना है। इस कांड में 15 लोगों की कोर्ट में गवाही हुई। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की रहने वाली किशोरी 4 जनवरी 2015 को ट्रेन से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची थी। उसे बंगाल जाना था। सीतामढ़ी के साथी के साथ किशोरी स्टेशन रोड में एक ढाबा के पास खाना खाने निकली थी। इसी दौरान पांच युवकों ने उसे जबरन एक गाड़ी में खींच कर बैठा लिया और कलेक्ट्रेट परिसर स्थित आपदा भवन में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन, साक्ष्य के अभाव में दो बरी हो गए थे।