हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा

    समस्तीपुर| समस्तीपुरकोर्ट के त्वरित न्यायालय के प्रथम सत्र न्यायधीश दरोगा प्रसाद ने गला घोंट कर हत्या से संबंधित सत्र वाद की सुनवाई करते हुए बुधवार को कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अदना निवासी सफल राय को भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।



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