शराबबंदी में लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर होगी कार्रवाई :एसपी मधुबनी

    मधुबनी| बिहारमद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 का कड़ाई से जिले में अनुपालन के लिये एसपी दीपक बरनवाल ने सभी एसडीओ को आवश्यक निर्देश जारी किया है। एसपी ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2016 से संपूर्ण बिहार राज्य में नई उत्पाद नीति 2016 लागू की गयी जिसके तहत किसी भी प्रकार के शराब कारोबार, परिवहन एवं सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। उन्हाेंने दिये निर्देश में कहा है कि सरकार के द्वारा इस कानून में समय -समय पर संशोधन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि मद्य निषेध के संबंध में सरकार प्रशासन की जीरो टाॅलरेंस की नीति है। फिर भी जिले के विभिन्न क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार एवं व्यापार सेवन करने की शिकायत नियमित रूप से मिल रही है।
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