दरभंगा:प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को हत्या अनुसूचित जनजाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम से संबंधित सत्र वाद 479/16 में लगातार गवाही के लिए बुलाए जाने के बावजूद चिकित्सक के नहीं आने पर गंभीर रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए डीएमसीएच के चिकित्सक डॉ. पीके दास के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट निर्गत करने का आदेश पारित किया। मामले में अदालत ने नोटिस दस्ती वारंट आदि निर्गत करने के बाद कार्रवाई किया है। गुरुवार को अपर लोक अभियोजक ने अदालत में आवेदन देकर चिकित्सक के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट निर्गत करने की गुजारिश की। कोर्ट ने अपर लोक अभियोजक आवेदन को स्वीकृत करते हुए चिकित्सक की गिरफ्तारी के लिए वारंट निर्गत करने का आदेश पारित किया। मामले के अभियुक्त करतार सिंह उर्फ सरदार, छोटू झा, संजीव कुमार सिंह आदि को अभियुक्त बनाए जाने के बाद से ही अभियुक्त काराधीन है। स्पीडी ट्रायल के तहत मामले का ट्रायल सत्र अदालत में डे-टू-डे चल रहा है।
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