दरभंगा | रंगदारी,मारपीट आर्म्स एक्ट से संबंधित आपराधिक मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव निवासी दिनेश मिश्रा को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई निर्णय के लिए 19 जून की तिथि निर्धारित की गई है। 30 मार्च 2016 को चट्टी चौक से फेकला जाने वाली सड़क पर बम्बईया चौक के पास सड़क निर्माण कम्पनी के कर्मचारी से रंगदारी के लिए भयभीत करने के उद्देश्य से पिस्तौल से गोली चला कर मोटर साइकिल से भागने के क्रम में बहादुरपुर थाना के प्रभारी दीना नाथ मंडल ने पिस्तौल गोली के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। घटना के बाद से अभियुक्त मंडल कारागार में बंद हैं।
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