दरभंगा:नगरनिगम के 48 वार्डों के लिए शुक्रवार शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। सार्वजनिक स्तर पर अब उम्मीदवार किसी तरह का प्रचार नहीं कर पाएंगे लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर मतदाताओं से मुलाकात जरूर कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक, अब शुक्रवार शाम से रविवार शाम तक विभिन्न स्तरों पर कार्यकर्ताओं संग उम्मीदवारों की बैठकों का दौर चलेगा। इन बैठकों में वार्ड के गणितीय आंकड़ों पर चर्चा होगी। जैसे, कितने वोट अपने पक्ष में और कितने वोट प्रतिद्वंद्वी के खाते में जा रहे हैं। शुक्रवार शाम से लोगों को दिन रात सुनाई देने वाला चुनाव प्रचार के शोर से भी राहत मिलेगी। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सभी उम्मीदवारों ने अपना दम खम लगा दिया है। हर वार्ड में प्रत्येक उम्मीदवारों के दो से चार रिक्शे भोंपू लगा कर तेज आवाज में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं प्रत्येक उम्मीदवार अपना पर्चा लेकर मतदाता के बीच भी पहुंच रहे हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से 48 वार्ड लिए 213 मतदान केंद्र सुनिश्चित किए गए हैं। इनमें एक मतदान केन्द्र वाले भवन 42, दो मतदान केन्द्र वाले भवन 112, तीन मतदान केन्द्र वाले भवन 51 चार मतदान केन्द्र वाले भवन 8 हैं।
344 उम्मीदवारों का फैसला करेंगे मतदाता
इसबार नगर निगम चुनाव में कुल 344 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें से महिला उम्मीदवार 175 पुरुष उम्मीदवार 169 हैं। इन सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला शहर 222793 मतदाता फैसला करेंगे। इसमें पुरुष मतदाता 119012 103772 महिला मतदाता अन्य 9 मतदाता हैं।
21 सेक्टर में बंटा नगर निगम क्षेत्र, डीएम-एसएसपी ने दिए निर्देश
शहर में नगर निगम की आम चुनाव 21 मई को होनी है। शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान सम्पन्न कराने के लिए डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह एवं एसएसपी सत्य वीर सिंह ने गुरुवार को संयुक्त आदेश जारी कर दिया है। नगर निगम के कुल 48 वार्डों में मतदान होना था, परन्तु वार्ड नं. 47 में निर्विरोध निर्वाचन होने के कारण अब कुल 47 वार्डों में 213 मतदान केन्द्रों पर 21 मई को सुबह सात से पूर्वाह्न बजे अपराह्न पांच बजे तक मतदान होगा। कुल 47 वार्डों में कुल 213 मतदान केन्द्र बनाए गए है, जिसमें 209 मुख्य एवं 4 सहायक मतदान केन्द्र है। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र को दो सुपर जोन में, सात जोन एवं 21 सेक्टर के रूप में बांटा गया है। वहीं 69 गश्ती सह गश्ती ईवीएम मशीन संग्रहण दल बनाएं गए हैं। नगर निगम, क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित सभी 213 मतदान केन्द्रों के 200 गज की परिधि में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लगाई गई है। मतदाता द्वारा मतदान करने के समय फोटो लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पास धारण करने वाले प्रेस छायाकारों को भी मतदान कक्ष में अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। विशिष्ट व्यक्तियों के साथ उनके सुरक्षा कर्मी या समर्थक किसी भी परिस्थिति में मतदान केन्द्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे।