muzaffarpur:हाईकोर्ट ने खारिज की आरडीएस प्राचार्य सुरेंद्र सिन्हा की अग्रिम जमानत याचिका

    muzaffarpur:पटनाहाईकोर्ट ने आरडीएस कॉलेज, मुजफ्फरपुर के प्राचार्य सुरेंद्र कुमार सिन्हा उर्फ सुरेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव के एकलपीठ ने उनकी अर्जी को उनके ऊपर लगे आरोप की गंभीरता के मद्देनजर खारिज कर अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। उन पर अपनी बहू अनीशा कुमारी की हत्या और हत्या की आपराधिक साजिश का आरोप है। इस बारे में दीघा (पटना) थाना कांड संख्या 230/ 2016 दर्ज है। इसमें उनको प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि अनीशा कुमारी उनकी बहू थी। वह राष्ट्रीय स्तर की महिला फुटबाल खिलाड़ी थी। अंतत: उसने आत्महत्या कर ली। प्राथमिकी, सिर्फ हत्या की आशंका पर ही दर्ज कर ली गई। मगर अभियोजन की तरफ से अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया। याचिकाकर्ता (प्राचार्य) का आपराधिक रिकॉर्ड कोर्ट को दिखाया गया। बताया गया कि उन पर पहले से दो पुलिस केस चल रहे हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। फुटबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी अनीशा की हत्या का मामला .

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