मधुबनी कोर्ट ने शराब तस्कर को सुनाई 15 वर्ष कैद की सजा

मधुबनी:नशाबंदी के बाद शराब बेचे जाने के मामले में मधुबनी की उत्पाद विभाग की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी लगातार जेल में बंद रहा और उस पर स्पीड ट्रायल चलाया गया। महज सात महीने में मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई। उत्पाद विभाग की एक विशेष अदालत ने 4 जनवरी 2017 के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी मुख्तार अंसारी को 15 साल का सश्रम कारावास सहित डेढ़ लाख रुपए जुर्माना लगाया है। यह मामला ललमनीय ओपी क्षेत्र का था। यहां 4 जनवरी 2017 को गश्त के दौरान एसएसबी ने शराब के साथ मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया था। शराब तस्कर ललमनीय ओपी के वीरपुर गांव का रहनेवाला है।




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