सेना पर बयान देकर बुरे फंसे आजम खान, रामपुर और बिजनौर में आजम खान के विरुद्ध FIR हुए दर्ज

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ भारतीय सेना के मनोबल तोड़ने वाले कथित बयान के चलते पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता के बेटे आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया है. आजम खान के खिलाफ 153ए और 505 के तहत में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा बिजनौर के चांद पुर थाने में भी इसी मामले में आजम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इससे पहले सत्ताधारी बीजेपी और कई विपक्षी दलों ने आजम के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की.

यूपी के रामपुर में 27 जून को सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजम ने कहा था कि हिन्दुस्तान छह दशक के बाद अपने रास्ते से हट रहा है. हिन्दुस्तान के सियासतदां बैलेट के बजाय बुलेट का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं. अंजाम सामने है. कश्मीर, झारखण्ड, असम में औरतों ने फौज को मारा और महिला दहशतगर्द उनके निजी अंग काट कर ले गईं. यह इतना बड़ा संदेश है जिसपर पूरे हिन्दुस्तान को शर्मिन्दा होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे.

 

आजम खान का यह बयान मीडिया में आने के बाद उनपर चौतरफा हमले शुरू हो गए. कथित तौर पर आजम खान पर भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का आरोप है. शिकायतकर्ता बीजेपी के मंत्री रहे शिव बहादुर सक्सेना के बेटे और बीजेपी नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने आजम खान के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि आजम खान ने 27 जून को दिए अपने बयान से भारतीय सैनिकों का अपमान, विद्रोह का दुष्प्रेरण और राष्ट्रद्रोह किया है. शिकायत में आजम पर भारत की राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन लगाने का आरोप है और सेना के लिए आपत्तिजनक और घृणात्मक भाव दर्शाने का भी आरोप है.

बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कथित विवादित बयान को भारतीय संविधान और भारतीय सेना की कार्यशैली के विरुद्ध और मनोबल गिराने वाला बताते हुए कहा है कि इससे जवानों को अपने कर्तव्यों से विचलित करने का प्रयास किया गया है. सक्सेना ने तहरीर की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक को भी भेजी है. साथ ही कथित विवादित बयानों की सीडी भी पुलिस को उपलब्ध कराई है.

पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, हालांकि पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ धारा 153ए और 505 के तहत FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है.

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