लालू प्रसाद, परिवार के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के लिए ताजा मुसीबत में, ईडी ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक रेलवे होटल आवंटन भ्रष्टाचार के मामले में यूपीए की कार्यकाल के संबंध में मुकदमा दायर किया है।

मुकदमा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच शुरू करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ने सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लिया है।

इस महीने की शुरुआत में, सीबीआई ने लालू के खिलाफ एक आपराधिक प्राथमिकी दर्ज की थी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के ठिकानो पर छापा किया था।
अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, अभियुक्त द्वारा उत्पन्न कथित “आय से अधिक सम्पति ” की जांच करेगा, जो उन्होंने कथित रूप से शेल कंपनियों के माध्यम से इकठा किया था ।

प्रसाद की  उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वा यादव, और अन्य  के खिलाफ  जांच एजेंसी की एजेंसी एफआईआर के समकक्ष प्रवर्तन केस सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर ) में दर्ज के तहत  आरोपों के जाँच  की जाएगी।

यह मामला उस समय तक है जब लालू यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे।

सीबीआई की प्राथमिकी में शामिल अन्य लोगों में विजय कोचर, विनय कोचर (दोनों सुजाता होटल के निदेशक), डिलाईट मार्केटिंग कंपनी, जिसे अब लारा परियोजना के रूप में जाना जाता है, और तत्कालीन आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक पी के गोयल भी शामिल है

सीबीआई की प्राथमिकी का आरोप है कि रेलवे मंत्री के रूप में प्रसाद ने सरना गुप्ता की एक ‘बेनामी’ कंपनी के माध्यम से पटना में मुख्य भूमि के रूप में रिश्वत प्राप्त करने के बाद कंपनी को  दो आईआरसीटीसी होटल के रखरखाव का जिम्मा  सौंप दिया।

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