किसी को असीमित समय तक जेल में नहीं रख सकतेः कोर्ट

किसी को असीमित समय तक जेल में नहीं रख सकतेः कोर्ट

जेल नहीं जमानत’ के न्यायिक सिद्धांत पर जोर देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे की आशंका के आधार पर किसी व्यक्ति को असमीमित समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता.भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जांच चल रही है तो सिर्फ इस अंदेशे पर किसी को असीमित समय तक जेल में बंद नहीं रखा जा सकता कि वह व्यक्ति किसी ऐसी गतिविधि में शामिल रहा होगा जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने यह टिप्पणी सोमवार को मोहम्मद इनामुल हक के केस की सुनवाई के दौरान की. इनामुल हक को सीमा पार से जानवरों की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था. इसी मामले में बॉर्डर सिक्यॉरिटी फोर्स (बीएसएफ) के एक कमांडेंट को भी गिरफ्तार किया गया था.

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