खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक सप्ताह में डीलर के पास कागजात करें जमा

    बिस्फी:खाद्यसुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड को आधार से जोड़ना आवश्यक हो गया है। वैसे कार्डधारी जिनका राशन कार्ड आधार, बैंक एवं मोबाइल नं. से अभी तक लिंक नहीं हुआ है। वे एक सप्ताह के अंदर अपने डीलर के पास सभी कागजात जमा कर दें, अन्यथा इसी माह से वे राशन से वंचित हो जाएंगे। ये जानकारी प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दशरथ यादव ने दी।




    उन्होंने आधार नंबर एवं बैंक खाता संख्या जोड़ने की उपयोगिता बताते हुए कहा कि सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार एक दो महीना के अंदर सभी जनवितरण प्रणाली के दुकान को पॉस मशीन से लैस कर दिया जायेगा। जिन उपभोक्ता का राशन कार्ड आधार एवं बैंक खाता संख्या से लिंक नहीं रहेगा वे इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि आधार से लिंक होने के बाद फर्जी राशन कार्ड भी पकड़ में आएगी। एमओ श्री यादव ने इसके लिये सभी डीलर को निर्देशित करते हुए कहा कि समय के अंदर सभी उपभोक्ता से आधार, बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नं. लेकर चेकलिस्ट में दर्ज करते हुए विभाग के पास जमा कर दें। उन्होंने डीलरों को आरसी वन आरसी टू के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।

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