210 आधिकारिक वेबसाइट आधार धारकों के व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित करते हैं: लोकसभा में सरकार

केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों की 210 वेबसाइटें व्यक्तिगत विवरण और लाभार्थियों के आधार संख्या प्रदर्शित करती है , संसद को बुधवार को सूचित किया गया।

“यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने इसके बारे में ध्यान रखा है और नियमित वेबसाइटों को वेबसाइटों से हटाए गए आधार डेटा प्राप्त करने की स्थिति पर नजर रखी है,” इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने लोक  सभा मे  एक लिखित उत्तर  में कहा।

निगरानी के बाद यह पाया गया कि केन्द्रीय सरकार की लगभग 210 वेबसाइट, शैक्षणिक संस्थानों सहित राज्य सरकार के विभागों ने उनके नाम, पता और अन्य विवरण और सामान्य लोगों की जानकारी के लिए आधार संख्या के साथ लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित की थी।”

 

यूआईडीएआई से आधार डेटा का कोई विवरण लीक नहीं हुआ है, उन्होंने कहा।

 

चौधरी ने कहा कि निजी वेबसाइट ने यूआईडीएआई से बायोमेट्रिक्स सहित कोई आधार डेटा हासिल नहीं किया है और आधार की जानकारी साझा करने के लिए केवल कानूनी प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल के बाद सुरक्षित आवेदन के माध्यम से अधिकृत एजेंसियों के साथ साझा  किया जाता है।

आधार वितरण का साँझा किसी भी विभाग (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी), को आधार अधिनियम, 2016 के तहत तैयार किए गए आधार (सूचना का हिस्सा) कानून के आधार पर आधार जानकारी साँझा और नियंत्रित किया जाता है।

 

“जैसा कि 13 जुलाई, 2017 को, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों की 123 योजनाओं को आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 या 57 के तहत अधिसूचित किया गया है। इन योजनाओं के संबंध में, एक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य के लिए आधार संख्या आवश्यक है सब्सिडी, लाभ और सेवाओं आदि प्राप्त करने के लिए भी आधार नंबर जरूरी है ,इस से व्यक्ति की विशेष पहचान बने रहती है।

उन्होंने कहा, “कुछ उदाहरण पाए गए जहां एकाधिक व्यक्तियों को एक से अधिक पैन आवंटित किए गए हैं या एक पैन को कई व्यक्तियों को आवंटित किया गया है, हालांकि जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर दो-दोहराव प्रक्रिया के आवेदन के बावजूद,” उन्होंने कहा।

आधर की पैन कार्ड से  लिंक किसी को व् डुप्लीकेट पैन कार्ड की अनुमति नहीं देगी, उन्होंने कहा।

 

पैन नंबर वित्तीय लेनदेन के लिए  प्रमुख पहचानकर्ता है और किसी द्वारा किए गए सभी वित्तीय लेनदेन के जानकारी पैन कार्ड के दवारा ही उपलब्ध हो  सकती  है।

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