क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया समन

Abhishek Sharma personality rights suit: भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रतिवादियों को समन जारी किया। कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि मामले में जिन कई आपत्तिजनक URL का उल्लेख किया गया था, उनमें से कुछ को अब हटा दिया गया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने मामले में शामिल प्रतिवादियों को समन और नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि उन्हें उनके सोशल मीडिया हैंडल, उपलब्ध पतों और कानूनन अनुमत अन्य सभी माध्यमों से नोटिस तामील कराया जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।Abhishek Sharma personality rights suit: भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रतिवादियों को समन जारी किया। कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि मामले में जिन कई आपत्तिजनक URL का उल्लेख किया गया था, उनमें से कुछ को अब हटा दिया गया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने मामले में शामिल प्रतिवादियों को समन और नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि उन्हें उनके सोशल मीडिया हैंडल, उपलब्ध पतों और कानूनन अनुमत अन्य सभी माध्यमों से नोटिस तामील कराया जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।  

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