300 रुपये की घूस के लिए 20 हजार का जुर्माना, जेल भी जाएंगे इंजीनियर साहब, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच, 35 साल पुराने एक मामले में बड़ा फैसला आया है। पटना की स्पेशल विजिलेंस कोर्ट ने बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को दोषी ठहराया है, जो 1991 में सिर्फ 300 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। कोर्ट ने आरोपी सुदामा राय को दोषी ठहराते हुए न सिर्फ जेल की सजा सुनाई, बल्कि रिश्वत की रकम से कई गुना ज्यादा कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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