पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी से जुड़ी डीपफेक वीडियो की घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बजंतरी की कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, जैसे मेटा, गूगल, X और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वीडियो को तुरंत हटाएं और इसकी सामग्री का प्रचार-प्रसार रोका जाए। कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नोटिस भेजा है।
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— Mithilanchal News टीम
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