गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युसूफ पठान से जुड़े जमीन के एक मामले में उनके खिलाफ फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने वडोदरा नगर निगम के पक्ष में फैसला दिया है। फैसले के बाद युसूफ पठान के कब्जे वाले प्लॉट पर वडोदरा नगर निगम का हक होगा। वडोदरा नगर निगम के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर (लेंड एस्टेट) सुरेश तुवर ने कहा, “युसुफ पठान जिस जमीन पर दावा कर रहे थे, उसे निगम ने अस्वीकार कर दिया था। इसके विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। उनकी अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम के पक्ष में फैसला दिया है।”गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युसूफ पठान से जुड़े जमीन के एक मामले में उनके खिलाफ फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने वडोदरा नगर निगम के पक्ष में फैसला दिया है। फैसले के बाद युसूफ पठान के कब्जे वाले प्लॉट पर वडोदरा नगर निगम का हक होगा। वडोदरा नगर निगम के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर (लेंड एस्टेट) सुरेश तुवर ने कहा, “युसुफ पठान जिस जमीन पर दावा कर रहे थे, उसे निगम ने अस्वीकार कर दिया था। इसके विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। उनकी अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम के पक्ष में फैसला दिया है।”
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