एमएस धोनी के 100 करोड़ की मानहानि का मामला, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

MS Dhoni’s Rs 100-crore defamation suit: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की ओर से 2014 में दायर आईपीएल मैच फिक्सिंग से जुड़े मानहानि मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार (11 अगस्त 2025) को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त का आदेश दिया है। जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने यह आदेश उस वक्त पारित किया, जब धोनी की ओर से दायर मुकदमा सुनवाई के लिए आया। एमएस धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी मामले में अपना नाम घसीटे जाने के लिए कुछ मीडिया संस्थान, पत्रकार और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर से 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है।MS Dhoni’s Rs 100-crore defamation suit: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की ओर से 2014 में दायर आईपीएल मैच फिक्सिंग से जुड़े मानहानि मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार (11 अगस्त 2025) को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त का आदेश दिया है। जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने यह आदेश उस वक्त पारित किया, जब धोनी की ओर से दायर मुकदमा सुनवाई के लिए आया। एमएस धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी मामले में अपना नाम घसीटे जाने के लिए कुछ मीडिया संस्थान, पत्रकार और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर से 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है।  

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