बिहार के श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब काम ढूंढने के लिए परदेश नहीं जाना होगा। क्योंकि राज्य सरकार श्रमिकों के काम के घंटों और मेहनताने को लेकर नया प्रावधान लागू करने जा रही है। इसके तहत राज्य के कारखानों-फैक्ट्रियों में अगर किसी लेबर से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम लिया जाता है तो ओवरटाइम के लिए उसे दोगुनी मजदूरी मिलेगी। साथ ही, किसी श्रमिक से 1 दिन में अधिकतम 12 घंटे तक काम कराया जा सकेगा, लेकिन पूरे हफ्ते में काम किसी भी हाल में 48 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कोई लेबर लगातार 4 दिन तक रोज 12 घंटे काम करता है तो सप्ताह के बचे हुए दिनों में उसे छूट्टी देना अनिवार्य होगा।
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