आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अयोग्य घोषित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत दी है.
वकील अहमद शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में नीतीश कुमार को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका दायर की थी उन्होंने नीतीश का आरोप लगाया था नीतीश ने 2004 से 2012 तक अपने चुनावी नामांकन घोषणापत्र में अपने ऊपर हत्या के लगे आरोप के बारे में जानकारी छुपाई थी इसके साथ ही उन्होंने 1991 में हुए हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी.