गांजा विक्री मामले में आरोपी दोषी करार, सजा 30 नवंबर को

    बेगूसराय, ब्यूरो। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने गांजा रखने एवं बेचने मामले के आरोपी भगवानपुर थाना के मुख्तियारपुर निवासी राजकुमार सिंह को एनडीपीएस की धारा 20 में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख मुकर्रर की। अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई। आरोपित पर आरोप है कि 15 जुलाई 2016 को 12ः00 बजे दिन में ग्राम मुख्तियारपुर मे आरोपित के घर के बरामदे में रखे भूसा में छिपाकर रखा 35 किलो गांजा बरामद किया गया। यह गांजा बरामद तत्कालीन भगवानपुर थाना अध्यक्ष सूचक गुंजन कुमार ने की थी। घटना की प्राथमिकी सूचक ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 155/2016 के तहत दर्ज कराई थी।



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