तत्कालीन सीओ और कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिकी के आदेश

    मुजफ्फरपुर:गायघाट प्रखंड में 25 सितंबर 2004 को आम सभा के बाद बरूआरी में गलत आय प्रमाण पत्र के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका के पद पर गलत चयन के लिए लोकायुक्त डीएम के आदेश के बाद भी दोषी तत्कालीन सीओ कर्मचारी पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्वी चंपारण के डीएम से जांच के बाद लोकायुक्त ने तत्कालीन सीओ कर्मचारी पर प्राथमिकी दर्ज कर सूचना देने का आदेश दिया था।




    गायघाट प्रखंड में गलत आय प्रमाण पत्र पर आंगनबाड़ी सेविका के चयन का मामला
    इसके बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं होने पर जिला प्रोग्राम अधिकारी ने अपर समाहर्ता से गायघाट के तत्कालीन सीओ संबंधित कर्मचारी पर प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा है ताकि की गई कार्रवाई की सूचना लोकायुक्त को भेजी जा सके। गायघाट प्रखंड में सेविका चयन के लिए गलत तरीके से आय पत्र निर्गत किए जाने के मामले में लोकायुक्त के आदेश पर डीएम धर्मेंद्र सिंह ने 23 फरवरी को गायघाट के बीडीओ को तत्कालीन सीओ संबंधित कर्मचारी पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था।

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