पूर्व विधायक विजेंद्र के पोलिंग एजेंट की हत्या में रंजीत चौहान संजय दोषी करार

    मुजफ्फरपुर :विधानसभा चुनाव के दौरान वर्ष 2005 में पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी के पोलिंग एजेंट राज कुमार उर्फ सुजीत कुमार की हत्या के मामले में बुधवार को एडीजे 10 तरुण कुमार सिन्हा के कोर्ट ने रंजीत चौहान और संजय साह को दोषी करार दिया। हत्याकांड की सुनवाई 12 वर्षों तक चली। कोर्ट के फैसले के बाद दोषी रंजीत संजय को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दोनों को सजा 11 सितंबर को सुनाई जाएगी।




    राजकुमार उर्फ सुजीत हत्याकांड की एफआईआर चश्मदीद उसके भाई पंखाटोली निवासी विजय कुमार श्रीवास्तव के बयान पर 26 नवंबर 2005 की रात नगर थाने में दर्ज की गई थी। बयान में बताया था कि 2005 के विधानसभा चुनाव में उसका भाई विजेंद्र चौधरी का पोलिंग एजेंट था। मुखर्जी सेमिनरी स्कूल में बूथ संख्या-155 पर मतदान के दौरान रंजीत चौहान, कन्हाई पटेल और संजय साह बोगस मतदान के लिए आए। राजकुमार के विरोध पर तीनों को मतदान से रोक दिया गया। इससे गुस्साए तीनों ने बूथ पर ही राजकुमार को गोली मार देने की धमकी दी। मतदान समाप्त होने के बाद उसी शाम छोटी कल्याणी चौक पर स्थित एक दुकान के पास राजकुमार चाय पी रहा था। बाइक से तीनों आरोपी पहुंचे और खदेड़कर गोली मार दी। पुलिस ने 31 मई 2005 को तीनों आरोपियों पर चार्जशीट दायर की थी।

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