मधुबनी:त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय ने एक नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या मामले की सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाबूबरही थाना क्षेत्र में करीब छह साल पहले बकरी चराने गयी एक नाबालिग की हत्या कर दी गयी थी। पुलिस की जांच में यह बात सामने आयी कि हत्या से पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी किया गया था
इस मामले में पुलिस ने औराही निवासी मो.शहाबुद्दीन को आरोपी बनाया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मो.शहाबुद्दीन को दफा 302 भादवि के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 20 हजार आर्थिक दण्ड की सजा सुनायी। साथ ही दफा 376 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास दस हजार जुर्माना भी लगाया है। वहीं इसी कांड के अन्य अभियुक्त मो. सुद्दीन को दफा 201 भादवि में पांच हजार रुपये जुर्माना एवं अभियुक्त जीवछ मंडल को दफा 411 भादवि में एक साल कारावास की सजा सुनायी है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक समीर कुमार नायक ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी।
ये था मामला
जानकारीके मुताबिक दस वर्षीय एक बालिका बकरी चराने गई थी। इसी दौरान अभियुक्त मो. शहाबुद्दीन ने नबालिग के साथ दुष्कर्म किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने अपने भाई मो. सुद्दीन के साथ मिलकर शव को नदी के किनारे झाड़ी में छिपा दिया था। घटना के बाद जांच के दौरान खजौली थाना क्षेत्र के दतुआर निवासी जीवन मंडल के यहां से नबालिग की बकरी बरामद हुई थी इस मामले में मो. इदरीश ने बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
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