सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को झटका,गुजरात राज्यसभा चुनाव में उपलब्ध होगा नोटा का विकल्प

    सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस को झटका,गुजरात राज्यसभा चुनाव में उपलब्ध होगा नोटा (NOTA) का विकल्प, बढेंगी कांग्रेस की मुश्किलें .सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात में 8 अगस्त के राज्यसभा चुनाव में से नोटा हटाने  से इनकार कर दिया, जिससे द्विवार्षिक चुनाव में नोटा(NOTA) विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए चुनाव आयोग का रास्ता साफ़ हो गया है।

    शीर्ष अदालत की पीठ ने अपनी याचिका दायर करने में कांग्रेस द्वारा देरी पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग ने जनवरी 2014 में इस मामले पर एक अधिसूचना जारी की थी और 2015 में एक और परिपत्र जारी किया था।

    “जब आप इसे(NOTA) पसंद करते हैं, तब  तो आप नहीं आए।  अब आप यहां चुनाव की पूर्व आते हैं, “पीठ ने कहा।

    सुप्रीम  कोर्ट    ने हालांकि, ईसी (EC) को नोटिस जारी किया कि इसमें शामिल बड़े संवैधानिक मुद्दों का फैसला जल्दी  किया  जाए।

    आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक (व्हिप) शैलेश मनुभाई परमार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी याचिका के जरिए विधानसभा सचिव द्वारा जारी एक परिपत्र को रद्द करने की मांग की है. परिपत्र में कहा गया है कि नोटा का विकल्प उच्च सदन के चुनावों में लागू किया जाएगा. याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस विकल्प का इस्तेमाल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों और चुनाव संचालन नियम, 1961 का उल्लंघन करेगा.

    नोटा(NOTA) – उपरोक्त विकल्प में से कोई भी मतदाताओं को मैदान में सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की अनुमति देता है।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *