darbhanga:जलाकर हत्या के प्रयास में ससुराल पक्ष दोषी करार फैसला पर सुनवाई 24 को

    Darbhanga:व्यवहारन्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अजित कुमार सिन्हा की अदालत ने शनिवार को दहेज के लिए केरोसिन छिड़ककर जलाकर हत्या का प्रयास करने के जुर्म में सिमरी थाना क्षेत्र के चंदसार पोखर शास्त्री चौक निवासी ललित मल्लिक को धारा 307 में दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई निर्णय के लिए अदालत ने 24 जून की तिथि निर्धारित की है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार प्रसाद ने बताया कि एक सितंबर 2011 को दहेज में थाली, लोटा और बर्तन नहीं लाने को लेकर पहले पति छेदी मल्लिक, देवर ललित मल्लिक विलास मल्लिक ने मारपीट की केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा दिया। जले अवस्था में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां चिकित्सकों ने पीड़िता के जख्म को गंभीरता से देखते हुए बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया। कांड की प्राथमिकी मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट थाना क्षेत्र के लोमा कमरथु निवासी तथा जख्मी कंचन के ममेरे भाई लक्ष्मी मल्लिक के फर्द बयान पर सिमरी थाना में दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष से कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई है।

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