मधुबनी:डीएम गिरिवर दयाल सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में परमिट की शर्तों को लागू करने वाहन के सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए बैठक की। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह जिले में परिचालित सभी वाणिज्यिक वाहनों में अग्निशमन यंत्र लगा रहना चाहिए। सभी निजी विद्यालय की बसों में अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है, एसडीओ इसे सुनिश्चित कराएं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी 16 सूत्री गाइड लाइन की प्रति डीटीओ सभी एसडीओ को दे दें। जून माह तक सभी स्कूली बसों में स्पीड गवर्नर लगाना एसडीओ सुनिश्चित कराए। यदि कोई स्कूल संचालक इस मामले में प्रशासन के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तब उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। सभी स्कूल संचालक यह बताएंगे कि किस-किस नंबर की गाड़ी उनके बच्चों को स्कूल से लाने-लेजाने में प्रयोग की जा रही है। उनमें फस्ट एड किट, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर आदि की व्यवस्था है या नहीं। स्कूल बस में सीट से ज्यादा बच्चों को नहीं है। वहीं जिलाधिकारी ने सभी एसडीओ अपने क्षेत्र में प्रेशर हार्न की ब्रिकी को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है। स्पीड गवर्नर नहीं रहने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना तथा प्रेशर हार्न का प्रयोग पहली बार करने पर एक हजार तथा दूसरी बार करने पर दो हजार रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। बैठक में सभी एसडीओ, एएसपी, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन आदि थे।