muzaffarpur:मरीज की मौत के लिए दोषी डॉक्टर को सात साल की सजा, 25 हजार अर्थदंड भी लगाया

    मुजफ्फरपुर:7 सालपूर्व ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत मामले में दोषी कुढ़नी के केरमाडीह गांव निवासी डॉक्टर सनत कुमार को 7 वर्ष कारावास की सजा एडीजे-8 की कोर्ट ने सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है, राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के मोरनिस्फ गांव स्थित सनत कुमार की सेवा सदन क्लिनिक की है। केरमाडीह गांव निवासी नगीना पंडित का पुत्र जीतेन्द्र कुमार हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने को लेकर सनत कुमार के पास पहुंचा। उसने बताया कि उसे डॉक्टर की डिग्री मिल गई है। ऑपरेशन भी किया है। झांसे में आकर उसने ऑपरेशन करा लिया। लेकिन, ऑपरेशन के बाद उसकी तबियत बिगड़ने लगी। परिजनों ने जब सनत कुमार से कहा तो उसने ठीक होने हो जाने की बात बताई। इसके बाद 25 अप्रैल को जीतेन्द्र की मौत हो गई।

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