सीवान पत्रकार हत्याकांड में तेज प्रताप को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज किया
पटना बिहार :- सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के कांड केस में आज सीबीआई ने लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप को बरी कर दिया है. इस केस में सीबीआई ने तेज प्रताप को क्लीन चिट दे दी है जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने तेज प्रताप यादव के किसको निष्कासित कर दिया है.
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित मोहम्मद कैफ और जावेद के साथ तेजप्रताप की एक तस्वीर वायरल हुई थी। इसके बाद राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने हत्याकांड में तेजप्रताप की संलिप्तता को लेकर आशंका जाहिर की थी। फिर उन्हेें भी आरोपियों में शामिल किया गया था। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या 13 मई, 2016 को कर दी गई थी। कैफ को सीबीआइ ने 7 अक्टूबर 2016 को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस केस में तेज प्रताप के शामिल होने की कोई सबूत सीबीआई के हाथ नहीं लगी है. इसलिए सीबीआई तेज प्रताप यादव को बाइज्जत बरी करने की पेशकश करती है इसके बाद कोर्ट ने तेजप्रताप के खिलाफ मामले को निष्कासित कर दिया है.
आपको बताते चलें कि इस पत्रकार हत्याकांड में सीबीआई ने कुल 6 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया है जिसमें सिवान के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और लड्डन मियां को मुख्य अभियुक्त घोषित किया है यह दोनों अभी जेल में बंद है . फिलहाल सीबीआई मामले की जांच कर रही है.