मुजफ्फरपुर :औराईथाना क्षेत्र के आलमपुर सिमरी गांव में 5 वर्ष पूर्व मायके में ललिता देवी की हत्या के मामले में सोमवार को एडीजे-1 के कोर्ट ने फैसला सुनाया। सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना अंतर्गत नोनाही गांव निवासी पत्नी हत्या के आरोपित रामप्रवेश कुमार को 5 वर्ष के कैद की सजा पांच हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
घटना 22 जनवरी 2012 की है। मृतका के पिता औराई थाना के आलमपुर सिमरी गांव निवासी बेचन महतो ने दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी ललिता की शादी रामप्रवेश से की थी। 22 जनवरी को वह अचानक घर से निकली और गायब हो गई। एक दिन बाद उन्हें सूचना मिली कि उनके दामाद थाने पर हैं। थाने पर जाने के बाद जानकारी मिली कि पुलिस पूछताछ में उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकारी है। साथ ही यह भी बताया कि वह ललिता को घर से बुलाकर बगीचा में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद उसकी गर्दन दबा कर हत्या कर दी। रामप्रवेश की निशानदेही पर ही ललिता का शव गांव के बगीचे से बरामद किया गया था।
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