दरभंगा:तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को आर्म्स एक्ट से संबंधित एक आपराधिक मामले में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार निवासी हिमेश्वर मिश्रा उर्फ हिमेश मिश्रा को शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध के लिए दो वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर दोनों धारा में एक-एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने अभियुक्त को 12 जून को ही आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई निर्णय के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त लगभग डेढ़ वर्ष से लगातार कारा अभिरक्षा में है। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार प्रसाद ने बचाव पक्ष के तर्क का विरोध करते हुए कहा कि दोषी अभियुक्त के पास अवैध पिस्तौल बरामद किया गया है। 30 मार्च 2016 को चट्टी चौक से फेकला जाने वाली सड़क निर्माण कर रही कंपनी के कर्मचारी से बम्बईया चौक के पास रंगदारी की मांग भयभीत करने के उद्देश्य से दिनदहाड़े पिस्तौल से गोली चला कर मोटर साइकिल से भागने के क्रम गिरफ्तार किया था।
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