दरभंगा:हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बलभद्रपुर नवटोलिया निवासी इंदु झा शाहगंज बेंता निवासी अजय ठाकुर को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इसके अतिरिक्त कोर्ट ने पांच वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए का अर्थदंड के अलावा अभियुक्त इंदु झा को आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए का अर्थदंड दूसरे अभियुक्त अजय ठाकुर को सत्र अधिनियम में तीन वर्ष का कारावास और तीन हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, दोनों अभियुक्तों को तीन वर्ष और दो वर्ष की सजा सुनाई गई है।
अर्थदंड नहीं चुकाने पर दोनों अभियुक्तों को छह एक माह के साधारण कारावास का प्रावधान किया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जहां अभियुक्त के प्रथम अपराध का हवाला देते हुए अदालत से न्यूनतम सजा देने की गुजारिश किया। वहीं, अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे तेज तर्रार अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने अभियुक्तों को आदतन अपराधी बताते हुए अधिक से अधिक सजा देने की मांग अदालत से किया।
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