बिहार के शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी, पीने और बेचने वालों के लिए होंगे अलग-अलग कोर्ट

बिहार के शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी, पीने और बेचने वालों के लिए होंगे अलग-अलग कोर्ट

बिहार के शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारियों के तहत शराब पीने और शराब बेचने वालों के लिए अलग-अलग कोर्ट होंगे। पीने से संबंधित मामलों की सुनवाई कार्यपालक दंडाधिकारी कर सकते हैं। उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से मद्य निषेध कानून में संशोधन की तैयारी चल रही है। इसका मकसद न्यायालय पर दबाव कम करना है। साथ ही शराब के मामले में ट्रायल जल्द पूरा कर दोषियों को सजा दिलाना है।

input:- ht media

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