हत्या के अभियुक्त को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

    बेगूसराय, ब्यूरो। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पीट-पीटकर हत्या करने के अभियुक्त को दस साल के सश्रम कारावास की सजा गुरूवार को सुनायी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में उस वक्त गहमागहमी रही जब जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सत्रवाद सं. 128/13, खोदावंदपुर थाना कांड सं. 41/12 के सूचक उपेन्द्र साह ने लिखित आवेदन देकर कहा कि 12 मार्च 2012 की दोपहर गांव के ही रामजपो साह, दशरथ साह, रामा साह, कपिलदेव साह सभी ने मिलकर मेरी बेटी पूनम देवी एवं पत्नी सुशीला देवी के साथ नोंक-झोंक कर रहा था। जब उक्त स्थल पर मैं पहुंचा तो रामजपो साह ने जान मारने की नीयत से सिर पर लाठी चलाया जिससे मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। मेरी बेटी व पत्नी बचाव करने आयी तो उनलोगों ने उसकी भी पिटाई कर दी। जिसका इलाज रेफरल अस्पताल में चलां। वहीं उपेन्द्र साह की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पटना रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचक की ओर से कुल आठ गवाहों की गवाही करायी गई। गुरूवार को न्यायालय ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों अभियुक्तों को धारा 304 के तहत दोषी करार दिया। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक सैयद मो. मंसूर आलम ने कहा कि यह घटना दिन की है। अभियुक्तों ने सिर पर लाठी से मारकर उपेन्द्र साह की हत्या कर दी थी।



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