रोसड़ा:अपरजिला एवं सत्र न्यायधीश वेदप्रकाश सिंह ने 27 माह पूर्व तेजाब फेंककर हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सजा के बिंदुओं पर कार्रवाई करते हुए एडीजे ने हसनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी रामकुमार दास के पुत्र राजा कुमार दास को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा तय की। जुर्माने की राशि नहीं देने पर सश्रम कारावास की अवधि एक माह बढ़ जाएगी। वहीं एक अन्य धारा में उसे दोषी करार देते हुए उसे पांच वर्ष कैद तथा 2000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
15 जून 2016 की घटना
15जून 2016 की देर रात हसनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के राजा कुमार दास ने अमर दास के ऊपर तेजाब फेंककर हमला कर दिया था। इसमें वह बुरी तरह से जख्मी हो गया था। जख्मी युवक के चचेरा भाई रामविलास दास के पुत्र मोहन कुमार दास ने हसनपुर थाना में मामला दर्ज कराते हुए राजा कुमार दास के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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