Bihar traffic police new rules: बिहार सरकार ने राज्य के ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा फैसला है। सरकार ने ट्रैफिक थानों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती के लिए नए नियम तय किए हैं। इस नई पॉलिसी के तहत कॉन्स्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के लिए उम्र सीमा और पोस्टिंग की अवधि को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं। नई नीति के अनुसार, 35 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी कॉन्स्टेबल या ड्राइवर-कॉन्स्टेबल ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों में पोस्टिंग के लिए योग्य नहीं होगा।
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— Mithilanchal News टीम
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