दिल्ली के रानी बाग में महिला के साथ हुई गैंगरेप की घटना में इस्तेमाल बस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यह बस बिहार के गोपालगंज जिले में एक निजी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और नियमों के उल्लंघन पर उस पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें से 3 लाख रुपये बकाया हैं। बकाया राशि और नियम उल्लंघन के चलते परिवहन विभाग ने बस को ‘डिजिटल रूप से इंपाउंड’ कर रखा था, इसके बावजूद यह बस अवैध रूप से बिहार से दिल्ली के बीच चलती रही। मामले के सामने आने के बाद गोपालगंज के डीएम ने परिवहन विभाग से रिपोर्ट तलब की है और पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं।
स्पष्टीकरण:
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम


