Bihar News: बिहार के मधुबनी जिले में 7 साल पहले 80 साल की एक महिला के साथ हुए बलात्कार के मामले में किशोर न्याय परिषद (JJB) ने एक अहम फैसला सुनाया है। आरोपी किशोर को दोषी ठहराते हुए अदालत ने उसे 18 महीने के लिए एक सुधार गृह में भेजने का आदेश दिया है। पीठासीन मजिस्ट्रेट अंकित आनंद की बेंच ने इस अपराध को जघन्य और समाज पर एक कलंक मानते हुए निर्देश दिया कि नाबालिग को पटना के एक स्पेशल होम में भेजा जाए।
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— Mithilanchal News टीम
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