पटना हाई कोर्ट ने NHAI की तरफ से दायर एक अपील को मंज़ूरी दे दी। यह अपील वक्फ ट्रिब्यूनल के 15 मई, 2025 के उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें समस्तीपुर ज़िले में कब्रिस्तान और मस्जिद के तौर पर दर्ज ज़मीन पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। बिहार राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल की कड़ी आलोचना करते हुए, पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को रोकते समय ट्रिब्यूनल “किसी खास समुदाय के हितों” से प्रभावित होता दिखा। कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायिक संस्था के लिए इस तरह की सोच “स्वीकार्य नहीं” है। जस्टिस बिबेक चौधरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की तरफ से दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे। यह अपील ट्रिब्यूनल के 15 मई, 2025 के उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें बिहार के समस्तीपुर ज़िले में कब्रिस्तान (दफनगाह) और मस्जिद के तौर पर दर्ज ज़मीन पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया।
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