सालगिरह का किया इंतजार… और फिर पत्नी के कर दिए 12 टुकड़े; बेटे की गवाही से खुला राज, कोर्ट ने दी फांसी की सजा

Bihar News: बिहार के अरवल जिले के एक खौफनाक मर्डर केस में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रवि रंजन मिश्रा की कोर्ट ने महेंदिया थाना इलाके के जमुहारी के रहने वाले बीरबल साहू को अपनी पत्नी सुमंती सिन्हा की बेरहमी से हत्या करने का दोषी ठहराया। कोर्ट ने इस मामले को “रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर” मानते हुए दोषी पति को BNS (भारतीय न्याय संहिता) के सेक्शन 103(1) के तहत मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई। बताया जा रहा है कि अरवल जिले में यह मृत्युदंड की पहली सजा है, जिसके बाद पूरे इलाके में फैसले की चर्चा तेज है।

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