पटना शंभू हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को कोर्ट से गुरूवार को कड़ा झटका लगा। पटना सिविल कोर्ट की प्रथम श्रेणी की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कुमारी प्रिंकी प्रियंका ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की पहले दलीलें सुनने के बाद हॉस्टल मालिक मनीष कुमार रंजन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जमानत अर्जी खारिज( Bail Reject) होने के बाद अभी कुछ और दिन मनीष रंजन को जेल में ही रहना पड़ेगा। चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ही रहने वाली एक छात्रा के साथकथित हैवानित के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अदालत ने इस मामले में गुरूवार को सख्त रूख अख्तियार करते हुए गर्ल्स हॉस्टल के मकान मालिक मनीष रंजन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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