पटना हाई कोर्ट ने नाबालिग छात्र की गिरफ्तारी और उसे जेल भेजने पर पुलिस की कार्रवाई पर तल्क टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट पुलिस की इस “गैर-कानूनी” पर मूक दर्शक नहीं बना रह सकता है और उन्होंने सरकार को पीड़ित को 5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और रितेश कुमार की बेंच लड़के के परिवार वालों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (शरीर पेश करो) याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कही। पुलिस ने नाबालिग छात्र को 23 अक्टूबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था।
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— Mithilanchal News टीम
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