सीबीआई की विशेष अदालत ने फर्जी पहचान बनाकर बिहार सरकार के अनुसूचित जनजाति (ST) आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति और दो पदों पर एक साथ वेतन लेने के मामले में डाक विभाग के पूर्व वरिष्ठ लेखाकार लोहरा भगत को दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने लोहरा भगत पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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— Mithilanchal News टीम
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