Bihar Bhumi: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का बड़ा फैसला, जानें चकबंदी वाले गांवों में किसे मिलेगा मुआवजा

Bihar Bhumi बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने चकबंदी किए गए गांवों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सरकार चकबंदी वाले गांवों में ही खतियान, जमाबंदी और दखल कब्जा अंतर मामले में वहां के वास्तविक कब्जाधारी रैयत को ही मुआवजा देगी। बिहार चकबंदी अधिनियम, 1956 के तहत राज्य के 5657 गांवों में चकबंदी की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। इसमें से करीब 2158 गांवों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

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