Bihar Police: पुलिस मुख्यालय के ADG द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान बड़े-बड़े गहने जैसे झुमका, नथिया, चूड़ियां और अन्य सजावटी वस्तुओं का इस्तेमाल अक्सर देखा गया है, जो एक अनुशासित बल की मर्यादा के प्रतिकूल है. इस कदम का मकसद पुलिस बल की एकरूपता, प्रोफेशनल छवि और अनुशासन को बनाए रखना है, जिससे जनता के सामने पुलिस की विश्वसनीयता और गंभीरता बनी रहे.
डीजीपी के निर्देश के बाद आया आदेश
इस आदेश के पीछे बिहार के डीजीपी विनय कुमार की वह समीक्षा बैठक है, जिसमें उन्होंने पुलिस बल के अनुशासन को लेकर चिंता जताई थी. बैठक के बाद यह स्पष्ट निर्देश जारी हुआ और अब सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को आदेश का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है.
क्या होगा अगर नियम तोड़ा गया?
आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई महिला कर्मी इस नियम की अवहेलना करती है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई विभागीय प्रक्रिया के तहत होगी और सख्ती से लागू की जाएगी.
क्या होगा अगर नियम तोड़ा गया?
बिहार पुलिस का यह नया आदेश महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के दौरान वेशभूषा और व्यवहार को लेकर सख्ती दर्शाता है। जहां एक ओर यह अनुशासन और मर्यादा के पक्ष में है, वहीं दूसरी ओर यह निर्णय कुछ चर्चाओं को भी जन्म दे सकता है, खासकर जब बात व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम ड्यूटी की होती है.
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