लॉकडाउन 5 बना अनलॉक 1, जून में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, ये रहा गाइडलाइंस का ब्योरा

    देश में कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉक डाउन को सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर माल और रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दे दी है। अब 8 जून से मॉल और स्टूडेंट खोल सकेंगे। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
    यह दिशानिर्देश एक जून 2020 से लागू होंगे और 30 जून 2020 तक प्रभावी रूप से रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नए दिशानिर्देश तमाम राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के आधार पर जारी किया गया है। नए दिशानिर्देश के अनुसार कंटेंटमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियां शुरू हो सकेगी जिन पर अब तक पाबंदी लगी हुई थी। लेकिन ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
    पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा अर्चना के केंद्र, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र और शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे सरकारी इसे अनलॉक चरण एक कह रही है।
    दूसरे चरण में स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर ,कोचिंग सेंटर राज्य सरकारों के साथ विचार करके खोला जाएगा। वहीं तीसरे चरण में परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवाएं, सिनेमा हॉल ,सुमिंग पूल, जिम और मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की घोषणा की जाएगी। हालांकि कंटेंटमेंट जून मे 30 जून तक सभी चीजें बिल्कुल बंद रहेगी यानी वहां पूरी तरह से लॉक डाउन लागू रहेगा।
    सरकार ने अब नाइट कर्फ्यू में ढील दे दी है, अभी तक शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक घर से बाहर निकलने की माना ही थी लेकिन नए दिशा निर्देशों के बाद अब रात के 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। हालांकि 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की हिदायत दी गई है।
    जिला प्रशासन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कंटेंटमेंट जोन निर्धारित करेंगे। कंटेंटमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवा की ही छूट रहेगी। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश कंटेंटमेंट जोन के बाहर बफर जोन निर्धारित कर सकेंगे। वहीं राज्यों के भीतर तथा दो राज्यों के बीच आवागमन पर अब किसी भी प्रकार की प्रतिबंध लागू नहीं होगा। लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए भी ईपास की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि कोई जिला प्रशासन या राज्य सरकार लोगों के आवागमन को रोकना चाहे तो आदेश के भरसक प्रचार-प्रसार के बाद ऐसा किया जा सकता है। संबंधित प्रतिक्रिया के बारे में भी लोगों को सूचित किया जाएगा।
    आरोग्य सेतु एप के बारे में सरकार ने आज निर्देश दिया है कि सभी सरकारी एवं निजी कर्मचारी इस ऐप को अपने फोन में जरूर डाउनलोड करें साथ ही जिला प्रशासन लोगों को इस ऐप के बारे में जागरूक करें और उन्हें इसे इंस्टॉल करने के लिए प्रेरित करें।

    लॉक डाउन में छूट के साथ ही सरकार ने कुछ नियम भी लागू किए हैं.

    1. सभी लोगों को घर से बाहर निकलते समय अपने चेहरे को ढकना होगा वह मास्क या किसी कपड़े से अपने चेहरे को ढक सकते हैं।

    2. पब्लिक प्लेस पर लोगों को कम से कम एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी।

    3. दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग दुकान में नहीं रह सकते।

    4. ऐसे समारोह आयोजित नहीं किए जा सकते जिसमें भीड़ हो सकती है।

      शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है।

    5. पब्लिक प्लेस पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया है जाएगा जुर्माने से संबंधित नियम राज्य सरकार ने जारी करेंगे।

    6. सार्वजनिक जगहों पर शराब पान गुटखा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

    7. दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम जारी रहना चाहिए और जो लोग ऑफिस आ रहे हैं उन्हें सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

    आपको बताते चलें कि देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लागू लॉक डाउन का चौथा चरण कल यानी 31 मई खत्म हो जाएगा। लॉक डाउन का चौथा चरण 18 मई से 31 मई तक लगाया गया था। इस से पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल फिर 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉक डाउन का ऐलान किया गया था।

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