सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस तथा जेडीएस के केजी बोपैया प्रोटेम स्पीकर से हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की केजी बोपैया को स्पीकर पद से हटाने से मना कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केजी बोपैया को स्पीकर पद से हटाने से पहले उन्हें येदुरप्पा पक्ष को भी सुनना पड़ेगा और ऐसे में आज बहुमत परीक्षण नहीं हो पाएगा। इस परिस्थिति को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजी की नियुक्ति को सही बताते हुए उन्हें स्पीकर के पद से हटाने से मना कर दिया. साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाए.
सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस तथा जेडीएस के वकीलों ने दलील दी कि केजी की नियुक्ति सही नहीं है.कांग्रेस के वकील ने कहा कि विधानसभा में अभी तक सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है परंतु केजी की नियुक्ति में इस परंपरा का अनुसरण नहीं किया गया है.
आपको बताते चलें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए भाजपा से शनिवार शाम 4:00 बजे तक विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को कहा था सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कर्नाटक के गवर्नर में BJP की केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था.