भगोड़ों पर सख्त हुई सरकार ,जप्त होगी संपत्ति

    पटना बिहार मिथिलांचल न्यूज़ :-बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 को शनिवार को मंजूरी दे दी है .

    अध्यादेश के तहत ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति उन पर मुकदमा के फैसले आए बिना जप्त करनी और उससे बेचकर कर्ज देने वाले का पैसा लौटाने का प्रावधान है.

    प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है. जिसकी मंजूरी मिलते ही पूरे देश में कानून लागू कर दिया जाएगा.

    भगोड़े आर्थिक अपराधी विधेयक को 12 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन संसद में विभिन्न मुद्दों को लेकर गतिरोध के चलते इसे पारित नहीं किया जा सका.

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